खुशखबरी! अब आसानी से पेट्रोल पंप खोलकर कर सकेंगे मोटी कमाई, मोदी सरकार ने बदले नियम
कैबिनेट (Modi Government Cabinet) की बैठक में पेट्रोलियम सेक्टर (Petroleum Sector) को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. नए फैसले के तहत अन्य कंपनियां भी पेट्रोल पंप (Petrol Pump Dealership) खोलने के लिए डीलरशिप दे पाएंगी.

पेट्रोल पंप खोलने से जुड़ी अहम जानकारी
(2) इसमें सभी नियम, शर्तों का उल्लेख होता है. इन नियमों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. इसके बाद कंपनी के अधिकारी निरीक्षण करते हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने पर पाबंदी लगा सकता है.
(3) पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहली जरूरत जमीन की होती है. स्टेट या नेशनल हाइवे पर कम से कम 1200 से 1600 वर्गमीटर जमीन होनी चाहिए. वहीं शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो कम से कम 800 वर्गमीटर जगह होनी जरूरी है.अगर खुद के नाम पर जमीन नहीं है तो लीज पर भी जमीन ली जा सकती है. इसके कागजात कंपनी को दिखाने होंगे.
(4) परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी जमीन है, तब भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है. एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका कन्वर्जन करवाना होता है. प्रॉपर्टी के नक्शे सहित जमीन से जुड़े सभी कागजात, एनओसी कंपनी अधिकारी निरीक्षण के दौरान देखते हैं.
(5) अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है तो भी अब आप पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं. नई गाइडलाइंस में पेट्रोल पंप आवेनदकर्ता के पास फंड की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है.
(6) इसके अलावा जमीन के मालिकाना हक को लेकर नियमों में छूट दी गई है. अब तक शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपये का बैंक डिपॉजिट और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रुपये का डिपॉजिट होना जरूरी था.
