खास बातें
- व्यावसायिक वाहन ड्राइवरों के लिए खुशखबरी है
- अब कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए आठवीं कक्षा तक की शैक्षिक अनिवार्यता समाप्त हो गई
- इस फैसले से उन ड्राइवरों को लाभ मिलेगा जो अनपढ़ होने के कारण व्यावसायिक लाइसेंस नहीं बनवा पाते थे
अनपढ़ या कम पड़े लिखे ड्राइवर अब बिना शैक्षिक योग्यता के नया कमर्शियल लाइसेंस बनवा सकते हैं और पुराना लाइसेंस रिन्यू भी करवा सकते हैं। तत्काल प्रभाव से यह नियम दिल्ली के सभी आरटीओ ऑफिसों में लागू हो गया है।
जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना के तहत अब केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 8 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए आठवीं कक्षा तक की शैक्षिक योग्यता की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है।
इस नियम को लागू करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्राथमिक ड्राफ्ट जून 2019 में तैयार किया था। अधिसूचना में कहा गया है कि इस नियम में बदलाव को लेकर लोगों से सुझाव मांगे गए थे और इस संबंध में मिले सुझावों और नियम के बदलने की मांग की गंभीरता को देखता हुए यह फैसला लिया गया।
इस फैसले से उन अनपढ़ ड्राइवरों को लाभ मिलेगा जो अनपढ़ होने के कारण व्यावसायिक लाइसेंस नहीं बनवा पाते थे और रोजगार से भी वंचित रहते थे।
सड़क सुरक्षा नियमों से समझौता नहीं
इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अशिक्षित ड्राइवरों के लिए शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है, लेकिन सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कम पढ़े लिखे लोगों को प्रशिक्षण के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे।
इस संबंध में दिल्ली के सभी आरटीओ ऑफिसों में राजपत्र की प्रति भेज दी गई हैं और तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारिक सूत्रों की मानें तो अब व्यावसायिक लाइसेंस बनवाने वाले चालकों की संख्या में इजाफा होगा। दिल्ली में भी कई ऐसे ड्राइवर आरटीओ ऑफिस लाइसेंस बनवाने के लिए आते थे, लेकिन उन्हें पहले अशिक्षित होने के कारण वापस लौटना पड़ता था। अब ऐसे सभी ड्राइवरों के लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस भी तैयारी कर चुके हैं।
