संस्
देश भर में कला और संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु संस्कृति मंत्रालय ने ‘कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता’ नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की है। इस योजना के आठ हिस्से हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। इस योजना के तहत, राज्य/संघ शासित प्रदेश वार धन आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है और वित्तीय सहायता सीधे अनुमोदित संगठनों को जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत समर्थित संगठनों की संख्या और वितरित राशि का राज्यवार, वर्षवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए व्यापक मानदंड इस प्रकार हैं:
i) संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसायटी के रूप में या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम तीन वर्षों की अवधि से काम कर रहा होना चाहिए।
ii) संगठन को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
iii) संगठन के पास प्रमुख सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल होनी चाहिए।
iv) संगठन ने पिछले तीन वर्षों के ऑडिट विवरण प्रस्तुत किए हों।
v) संगठन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल किए हों।
सभी मामलों में पूर्ण पाए जाने वाले आवेदन/प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा योजना के प्रत्येक हिस्से के लिए विधिवत गठित विशेषज्ञ/संचालन समिति के समक्ष रखा जाता है, ताकि प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर प्रत्येक आवेदन के आधार पर मूल्यांकन और सिफारिशें की जा सकें।
कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की योजना में, चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता शामिल नहीं है।
अनुलग्नक-I
कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता:
इस योजना के निम्नलिखित भाग हैं:
- राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता
देश भर में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने में शामिल राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों का समर्थन करने के लिए, यह अनुदान ऐसे संगठनों को दिया जाता है, जिनके पास उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जिनका अखिल भारतीय स्वरूप हो, और जिनका संचालन राष्ट्रीय स्तर पर हो, पर्याप्त कार्यशील क्षमता हो तथा जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों पर 1 करोड़ या उससे अधिक राशि खर्च की हो। इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये है, जिसे अपवाद के कुछ मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
- सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान (सीएफपीजी)
योजना के इस हिस्से का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों/ सोसायटी/ट्रस्टों/विश्वविद्यालयों आदि को सेमिनार, सम्मेलन, अनुसंधान, कार्यशालाओं, त्यौहारों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के प्रोडक्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के तहत प्रदान दिया जाने वाला अधिकतम अनुदान एक संगठन के लिए 5 लाख रुपये है, जिसे असाधारण मामलों में 20 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
- हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता
योजना के इस घटक का मकसद शोध, प्रशिक्षण और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के ज़रिए हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। ये वित्तीय सहायता हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों, यानी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को प्रदान की जाती है। एक संगठन के लिए वित्त पोषण की मात्रा प्रति वर्ष 10 लाख रुपये है जिसे असाधारण मामलों में 30 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
- बौद्ध/तिब्बती संगठनों के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता
इस योजना घटक के अंतर्गत स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें बौद्ध/तिब्बती सांस्कृतिक एवं परंपरा के प्रचार-प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे मठ शामिल हैं। इसके तहत एक संगठन के लिए वित्तीय सहायता प्रति वर्ष 30 लाख रुपये है, जिसे असाधारण मामलों में 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
- स्टूडियो थियेटर सहित भवन निर्माण अनुदान के लिए वित्तीय सहायता
इस योजना घटक का मकसद सांस्कृतिक मूलभूत ढ़ांचे (जैसे स्टूडियो थियेटर, ऑडिटोरियम, रिहर्सल हॉल, कक्षा आदि) के निर्माण और बिजली, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश और ध्वनि प्रणाली आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान के लिए गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट, सोसायटी, सरकार प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें अनुदान की अधिकतम राशि मेट्रो शहरों में 50 लाख रुपये तक और गैर-मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपये तक है।
- संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता
इस योजना घटक का उद्देश्य संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए दृश्य-श्रव्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सभी पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि नियमित आधार पर और खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों में त्योहारों के दौरान लाइव प्रदर्शनों का सीधा अनुभव दिया जा सके। योजना घटक के तहत अधिकतम सहायता, लागू शुल्क और करों और पांच वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत सहित, इस प्रकार होगी: – (i) ऑडियो: 1करोड़ रुपये (ii) ऑडियो+वीडियो: 1.50 करोड़ रुपये।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
यह योजना वर्ष 2013 में देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मकसद विभिन्न संस्थानों, समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि को पुनर्जीवित करना और सशक्त बनाना है, ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने, उसकी रक्षा करने, उसे संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों/ परियोजनाओं में शामिल हो सकें।
- घरेलू त्यौहार और मेले
इस योजना का मकसद संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव’ के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जहाँ देश भर से बड़ी संख्या में कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आते हैं। नवंबर 2015 से अब तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक-II
आरके मिशन सहित राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता
(रुपए लाख में)
| क्रमांक | राज्य/यूटी | वित्तीय वर्ष | |||||
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024* | |||||
| संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | अधिकृत संगठनों की संख्या | निकासी के लिए अधिकृत राशि (रूपए ) | ||
| आंध्र प्रदेश | – | – | 1 | 22.5 | 1 | 7.50 | |
| असम | – | – | – | – | 1 | 22.50 | |
| चंडीगढ़ | – | – | – | – | 1 | 15.00 | |
| दिल्ली | 1 | 5.99 | 7 | 241.25 | 11 | 276.25 | |
| कर्नाटक | 0 | 0 | 1 | 22.5 | – | – | |
| केरल | – | – | – | – | 1 | 18.75 | |
| महाराष्ट्र | 0 | 0 | – | – | 1 | 15.00 | |
| मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 0.59 | – | – | |
| ओडिशा | 0 | 0 | – | – | 1 | 8.75 | |
| पुडुचेरी | 0 | 0 | 1 | 3.75 | – | – | |
| राजस्थान | 1 | 5 | 1 | 37.5 | 1 | 26.25 | |
| तेलंगाना | – | – | – | – | 2 | 41.25 | |
| उत्तर प्रदेश | 1 | 12.5 | 2 | 93.75 | 1 | 22.50 | |
| पष्चिम बंगाल (एनपी) | 2 | 6.75 | – | – | 2 | 37.50 | |
| आरके मिशन पश्चिम बंगाल | 1 | 728 | 1 | 738.56 | 1 | 766.50 | |
| कुल | 6 | 758.24 | 15 | 1160.4 | 24 | 1257.75 | |
* केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत निधि के जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, चयनित अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों को, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी की गई।
सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रोडक्शन अनुदान
(रुपए लाख में)
| क्रमांक | राज्य/यूटी | वित्तीय वर्ष | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-24 | ||||||||||||||||
| संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | अधिकृत संगठनों की संख्या | निकासी के लिए अधिकृत राशि (रूपए ) | |||||||||||||
| आंध्र प्रदेश | 54 | 66.67 | 65 | 62.85 | 83 | 80.70 | ||||||||||||
| अरूणाचल प्रदेश | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| असम | 25 | 34.66 | 48 | 96.21 | 68 | 114.11 | ||||||||||||
| बिहार | 67 | 95.26 | 123 | 203.20 | 126 | 161.00 | ||||||||||||
| चंडीगढ़ | 4 | 8.25 | 01 | 0.50 | 3 | 21.69 | ||||||||||||
| छत्तीसगढ़ | 6 | 13.03 | 03 | 5.50 | 4 | 7.50 | ||||||||||||
| दिल्ली | 119 | 263.42 | 167 | 408.06 | 204 | 370.03 | ||||||||||||
| गोवा | 2 | 3.75 | 01 | 0.625 | 1 | 1.50 | ||||||||||||
| गुजरात | 11 | 19.12 | 17 | 23.40 | 16 | 12.34 | ||||||||||||
| हरियाणा | 24 | 42.43 | 28 | 62.59 | 36 | 74.72 | ||||||||||||
| हिमाचल प्रदेश | 14 | 21.91 | 08 | 11.00 | 15 | 25.75 | ||||||||||||
| जम्मू व कश्मीर | 41 | 43.63 | 52 | 50.33 | 49 | 33.76 | ||||||||||||
| झारखंड | 6 | 11.37 | 11 | 14.26 | 7 | 8.00 | ||||||||||||
| कर्नाटक | 203 | 284.60 | 218 | 349.42 | 221 | 208.22 | ||||||||||||
| केरल | 28 | 57.52 | 30 | 48.38 | 30 | 40.27 | ||||||||||||
| मध्य प्रदेश | 94 | 200.12 | 141 | 264.90 | 161 | 155.17 | ||||||||||||
| महाराष्ट्र | 27 | 63.63 | 56 | 104.12 | 34 | 29.64 | ||||||||||||
| मणिपुर | 93 | 115.04 | 162 | 196.17 | 237 | 249.25 | ||||||||||||
| मिज़ोरम | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| नागालैंड | 2 | 2.25 | 5 | 4.62 | 4 | 1.35 | ||||||||||||
| ओडिशा | 149 | 182.99 | 180 | 296.88 | 168 | 269.71 | ||||||||||||
| पुडुचेरी | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| पंजाब | 13 | 22.21 | 12 | 23.27 | 11 | 22.65 | ||||||||||||
| राजस्थान | 33 | 63.81 | 48 | 81.16 | 57 | 46.28 | ||||||||||||
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | ||||||||||||
| तमिल नाडु | 21 | 34.84 | 15 | 18.87 | 11 | 10.73 | ||||||||||||
| तेलंगाना | 9 | 13.87 | 16 | 16.87 | 16 | 9.61 | ||||||||||||
| त्रिपुरा | 5 | 5.75 | 16 | 16.15 | 23 | 24.94 | ||||||||||||
| उत्तराखंड | 16 | 14.78 | 24 | 28.11 | 31 | 21.91 | ||||||||||||
| उत्तर प्रदेश | 235 | 274.55 | 278 | 343.33 | 268 | 244.07 | ||||||||||||
| पश्चिम बंगाल | 310 | 364.14 | 410 | 544.44 | 357 | 206.86 | ||||||||||||
| कुल | 1615 | 2330.35 | 2135 | 3275.215 | 2242 | 2455.51 | ||||||||||||
हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता
(रुपए लाख में)
| क्रमांक | राज्य/यूटी | वित्तीय वर्ष | ||||||||||
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024* | ||||||||||
| संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | अधिकृत संस्थाओं की संख्या | निकासी के लिए जारी/अधिकृत राशि (रुपए) | |||||||
| अरुणाचल प्रदेश | 32 | 103.5 | 41 | 117.95 | 32 | 77.00 | ||||||
| सिक्किम | 06 | 16.50 | 04 | 10.00 | 3 | 11.00 | ||||||
| हिमाचल प्रदेश | 37 | 90.25 | 42 | 98.52 | 40 | 97.50 | ||||||
| जम्मू व कश्मीर | 43 | 73.25 | 69 | 117.02 | 24 | 37.52 | ||||||
| लद्दाख | 06 | 18.00 | 11 | 34.00 | 2 | 5.50 | ||||||
| उत्तराखंड | 79 | 171.97 | 58 | 91.24 | 48 | 64.00 | ||||||
| कुल | 203 | 473.47 | 225 | 468.73 | 149 | 292.52 | ||||||
* केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत निधि जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में, व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, चयनित अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों को, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी की गई।
बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता
(रुपए लाख में)
| क्रमांक | राज्य/यूटी | वित्तीय वर्ष | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024* | |||||||||||||||||||||||||||
| संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | अधिकृत संस्थाओं की संख्या | निकासी के लिए जारी/अधिकृत राशि (रुपए) | ||||||||||||||||||||||||
| अरुणाचल प्रदेश | 46 | 394.06 | 57 | 518.1 | 50 | 392.31 | |||||||||||||||||||||||
| आंध्र प्रदेश | 7 | 5.45 | 2 | 8 | 10 | 9.18 | |||||||||||||||||||||||
| असम | 7 | 22.49 | 9 | 30 | 15 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||
| बिहार | 2 | 7.5 | 2 | 8.5 | 2 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||
| चंडीगढ़ | 10 | 69.5 | 7 | 49.5 | 4 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 4 | 31.76 | 6 | 44.47 | 2 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
| हिमाचल प्रदेश | 81 | 375.5 | 78 | 550.9 | 31 | 167.63 | |||||||||||||||||||||||
| जम्मू-और कश्मीर यूटी | 1 | 7.5 | 6 | 23.5 | 4 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| लद्दाख यूटी | 89 | 523.0 | 45 | 319.62 | 44 | 246.42 | |||||||||||||||||||||||
| कर्नाटक | 38 | 212.59 | 33 | 272.8 | 11 | 62.78 | |||||||||||||||||||||||
| केरल | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 5 | 29 | 4 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| महाराष्ट्र | 3 | 15 | 11 | 38.25 | 14 | 41.00 | |||||||||||||||||||||||
| मणिपुर | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 3 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||
| ओडिशा | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| पंजाब | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 2 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| सिक्किम | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 12 | 89.93 | |||||||||||||||||||||||
| त्रिपुरा | 10 | 82.91 | 7 | 37.5 | 7 | 41.50 | |||||||||||||||||||||||
| तमिल नाडु | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| तेलंगाना | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 3 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| उत्तराखंड | 34 | 310.8 | 26 | 252.4 | 5 | 35.50 | |||||||||||||||||||||||
| 28. | उत्तर प्रदेश | 19 | 110.3 | 27 | 195.28 | 11 | 44.15 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | पश्चिम बंगाल | 12 | 40.22 | 72 | 168 | 92 | 175.51 | ||||||||||||||||||||||
| कुल | 366 | 2251.08 | 401 | 2600.82 | 330 | 1557.36 | |||||||||||||||||||||||
* केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत निधि जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, चयनित अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों को भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी की गई।
स्टूडियो थिएटर योजना सहित भवन अनुदान
(रुपए लाख में)
| क्रमांक | राज्य/यूटी | वित्तीय वर्ष | |||||||
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024* | |||||||
| संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संगठनों की संख्या/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत | निकासी के लिए जारी/अधिकृत राशि (रुपए) | ||||
| असम | 2 | 10.3 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | |||
| बिहार | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 6 | |||
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | |||
| दिल्ली | 1 | 10.25 | 0 | 0 | 2 | 11.20 | |||
| हिमाचल प्रदेश | 3 | 20.82 | 1 | 12.79 | 1 | 6 | |||
| कर्नाटक | 6 | 49.8 | 3 | 26.4 | 1 | 25 | |||
| केरल | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | |||
| मध्य प्रदेश | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| महाराष्ट्र | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| मणिपुर | 2 | 11.93 | 4 | 15.98 | 6 | 35.23 | |||
| ओडिशा | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| पंजाब | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| राजस्थान | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 1 | 2 | |||
| तेलंगाना | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 0 | 0 | |||
| पश्चिम बंगाल | 3 | 15.35 | 5 | 34.62 | 1 | 15 | |||
| कुल | 22 | 133.05 | 20 | 119.48 | 15 | 108.43 | |||
* केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत निधि जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में, व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, चयनित अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों को भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी की गई।
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एमजी/केसी/एनएस
(रिलीज़ आईडी: 2084977) आगंतुक पटल : 26
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| क्रमांक | राज्य/यूटी | वित्तीय वर्ष | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024* | |||||||||||||||||||||||||||
| संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | अधिकृत संस्थाओं की संख्या | निकासी के लिए जारी/अधिकृत राशि (रुपए) | ||||||||||||||||||||||||
| अरुणाचल प्रदेश | 46 | 394.06 | 57 | 518.1 | 50 | 392.31 | |||||||||||||||||||||||
| आंध्र प्रदेश | 7 | 5.45 | 2 | 8 | 10 | 9.18 | |||||||||||||||||||||||
| असम | 7 | 22.49 | 9 | 30 | 15 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||
| बिहार | 2 | 7.5 | 2 | 8.5 | 2 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||
| चंडीगढ़ | 10 | 69.5 | 7 | 49.5 | 4 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 4 | 31.76 | 6 | 44.47 | 2 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
| हिमाचल प्रदेश | 81 | 375.5 | 78 | 550.9 | 31 | 167.63 | |||||||||||||||||||||||
| जम्मू-और कश्मीर यूटी | 1 | 7.5 | 6 | 23.5 | 4 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| लद्दाख यूटी | 89 | 523.0 | 45 | 319.62 | 44 | 246.42 | |||||||||||||||||||||||
| कर्नाटक | 38 | 212.59 | 33 | 272.8 | 11 | 62.78 | |||||||||||||||||||||||
| केरल | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 5 | 29 | 4 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| महाराष्ट्र | 3 | 15 | 11 | 38.25 | 14 | 41.00 | |||||||||||||||||||||||
| मणिपुर | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 3 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||
| ओडिशा | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| पंजाब | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 2 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| सिक्किम | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 12 | 89.93 | |||||||||||||||||||||||
| त्रिपुरा | 10 | 82.91 | 7 | 37.5 | 7 | 41.50 | |||||||||||||||||||||||
| तमिल नाडु | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| तेलंगाना | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 3 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| उत्तराखंड | 34 | 310.8 | 26 | 252.4 | 5 | 35.50 | |||||||||||||||||||||||
| 28. | उत्तर प्रदेश | 19 | 110.3 | 27 | 195.28 | 11 | 44.15 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | पश्चिम बंगाल | 12 | 40.22 | 72 | 168 | 92 | 175.51 | ||||||||||||||||||||||
| कुल | 366 | 2251.08 | 401 | 2600.82 | 330 | 1557.36 | |||||||||||||||||||||||
* केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत निधि जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, चयनित अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों को भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी की गई।
स्टूडियो थिएटर योजना सहित भवन अनुदान
(रुपए लाख में)
| क्रमांक | राज्य/यूटी | वित्तीय वर्ष | |||||||
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024* | |||||||
| संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संस्थाओं की संख्या | राशि (रुपए ) | संगठनों की संख्या/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत | निकासी के लिए जारी/अधिकृत राशि (रुपए) | ||||
| असम | 2 | 10.3 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | |||
| बिहार | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 6 | |||
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | |||
| दिल्ली | 1 | 10.25 | 0 | 0 | 2 | 11.20 | |||
| हिमाचल प्रदेश | 3 | 20.82 | 1 | 12.79 | 1 | 6 | |||
| कर्नाटक | 6 | 49.8 | 3 | 26.4 | 1 | 25 | |||
| केरल | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | |||
| मध्य प्रदेश | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| महाराष्ट्र | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| मणिपुर | 2 | 11.93 | 4 | 15.98 | 6 | 35.23 | |||
| ओडिशा | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| पंजाब | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| राजस्थान | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 1 | 2 | |||
| तेलंगाना | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 0 | 0 | |||
| पश्चिम बंगाल | 3 | 15.35 | 5 | 34.62 | 1 | 15 | |||
| कुल | 22 | 133.05 | 20 | 119.48 | 15 | 108.43 | |||
