सरकार ने कोरोन कर्फ़्यू को फिर 25 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया। सबसे बढ़ा फैसला शादी समारोह के लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट को अनिवार्य किया जाना रहा।
छह दिन पहले लागू कर्फ़्यू कल सुबह खत्म हो रहा था।
शादियों से ही कोरोना फैलने और लोगों की काफी मौत होने के चलते सरकार ने ये फैसला किया। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता और मंत्री सुबोध उनियाल ने आज सरकार के फैसलों की जानकारी दी।
कोरोना कर्फ़्यू आगे बढ़ाने के साथ ही ये फैसले किए गए-
1-शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति बरकरार। 72 घन्टे पूर्व का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
2-मरीज के तीमारदारों को आने-जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू होगा।
3-अन्त्येष्टि में शामिल लोगों (अधिकतम-20) को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
4-हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्यु के मामले में e-pass आवेदन पर दिया जाएगा।
5-बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक तय की गई।
6-बैंक वाली व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
7-हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है। वाहन के 50 फीसदी की क्षमता अनुमन्य होगी।
8-सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
9-21 मई को परचून,राशन दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी।
10-UP की सीमा से उत्तराखंड में आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता नही। पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
11-उद्योगों के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव शब्द कर दिया गया है।
