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कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पॉक्सो अधिनियम और कानूनी सहायता की दी गयी जानकारी

सूचना/पौड़ी/05 अक्टूबर 2026:
बाल संरक्षण, बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को रेनबो पब्लिक स्कूल, श्रीनगर में जन-जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों, सहायता सेवाओं और उपलब्ध कानूनी सुविधाओं की जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी बच्चे को सहायता, सुरक्षा अथवा संरक्षण की आवश्यकता होने पर इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से बाल सुरक्षा से जुड़ी किसी भी परिस्थिति में सजग रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध सहायता सेवाओं का उपयोग करने की अपील की।

जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी प्रज्ञा नैथानी ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान तथा अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के संबंध में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को स्वयं जागरूक होने के साथ अन्य बच्चों को भी जागरुक करने के लिए प्रेरित किया।

जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्र बिडालिया ने बाल अधिकारों, बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के संबंध में विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अत्यधिक अथवा असावधानीपूर्ण उपयोग से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों के प्रति विद्यार्थियों को सचेत करते हुए डिजिटल माध्यमों का विवेकपूर्ण उपयोग करने पर जोर दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रीति बिष्ट ने विद्यार्थियों को विधिक सेवाओं एवं उपलब्ध कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद बच्चों और परिवारों के लिए उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है।

कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या रेखा उनियाल सहित अन्य शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल


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By udaen

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