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योजना का दायरा बढ़ा, सामान्य वर्ग को 45 हजार और एससी/एसटी को 54 हजार रुपये तक अनुदान

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने गो पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना में शामिल कर लिया है। इससे पहले योजना का लाभ मुख्य रूप से एससी/एसटी वर्ग के पशुपालकों को दिया जा रहा था।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल शर्मा के अनुसार, एक गो/भैंस यूनिट की अधिकतम निर्धारित लागत 60 हजार रुपये है। योजना के तहत एससी/एसटी लाभार्थियों को लागत का 90 प्रतिशत, अधिकतम 54 हजार रुपये, जबकि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत, अधिकतम 45 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।

यूनिट की शेष लागत लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। योजना के तहत मिलने वाला अनुदान आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में दिया जाएगा।

इच्छुक पशुपालक योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय अथवा पशुपालन विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

योजना का संक्षिप्त विवरण

  • गो/भैंस यूनिट की अधिकतम लागत: ₹60,000
  • एससी/एसटी लाभार्थी: 90% तक, अधिकतम ₹54,000
  • सामान्य वर्ग: 75% तक, अधिकतम ₹45,000
  • अनुदान का माध्यम: आधार आधारित डीबीटी
  • जानकारी/आवेदन: नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशुपालन विभाग कार्यालय

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By udaen

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