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उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में हूटर या मल्टी टोन हार्न पर प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त शैलेश बगौली ने निगम के प्रबंध निदेशक को नियमों की अनुपालना सुनिश्चत करने को कहा है।

इस संबंध में उन्होंने एमडी को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने पूर्व में परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी उस पत्र का जिक्र किया है, जिसमें बसों में प्रेशर हार्न का प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया है। लेकिन उनके संज्ञान में आया कि निगम की बसों में प्रेशर हार्न का प्रयोग किया जा रहा है।

इससे लोगों को ध्वनि प्रदूषण जनित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने से जहां एक ओर ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, दूसरी ओर मार्ग पर संचालित अन्य यातायात के प्रभावित होने की भी प्रबल संभावना रहती है।

उन्होंने मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 119 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप परिवहन निगम की बसों में प्रेशर हार्न का प्रयोग पूरी तरह से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम की बसों में रिफलेक्टर, बैक लाइट, वाइपर को कार्यशील अवस्था में करने के भी निर्देश दिए।


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By udaen

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