📰 न्यूज़ नोट: अंकिता भंडारी हत्याकांड – दोषियों को आजीवन कारावास
कोटद्वार, 30 मई 2025:
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की विशेष अदालत ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने सुनाया।
अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 354A (यौन उत्पीड़न), और अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी माना।
यह मामला सितंबर 2022 में सामने आया था जब 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनंत्रा रिज़ॉर्ट से लापता हो गई थीं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अंकिता को देह व्यापार के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी और विरोध करने पर उसे चीला नहर में धक्का दे दिया गया।
परिवार की प्रतिक्रिया:
फैसले के बाद अंकिता की मां ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग जारी रखेंगी, ताकि बेटी की आत्मा को शांति मिल सके।
सामाजिक महत्व:
इस फैसले को महिला सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है। पूरे देश से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है।
