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सरकार ने समाचार पत्रों के प्रकाशन पर दिखाई सख्ती, नई गाइडलाइन जारी

सरकार ने समाचार पत्रों के प्रकाशन पर दिखाई सख्ती, नई गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली

प्रेस पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली ने 10 मार्च को एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार अब जो भी समाचार पत्र पीडीएफ पर चल रहे उन सभी को प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है प्रेस पुस्तक पंजीकरण के नियम 10 के अनुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समाचार पत्र प्रकाशित होने के 48 घंटों के भीतर समाचार पत्र के प्रिंट वर्जन को स्कैन करके उसको अपनी आईडी पर अपलोड करना होगा उदाहरण के तौर पर यदि आप दैनिक समाचार पत्र चला रहे है तो रोजाना समाचार पत्र के प्रिंट वर्जन को स्कैन करके जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा एवं साथ ही हर माह की 5 तारीख से पहले पीआईबी के प्रादेशिक कार्यालय में प्रिंट कॉपी जमा करानी होगी।

हर माह कॉपी अपलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी से एक नियमितता सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसी के आधार पर समाचार पत्र को नियमित माना जाएगा।

अगर किसी कारणवश कॉपी अपलोड नहीं की जाती है तो उस समाचार पत्र को अनियमित माना जाएगा एवं 12 माह तक अनियमित रहने पर समाचार पत्र का टाइटल रद्द किया जा सकता है साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को भी पाबंद किया है कि आपके यहां छपने वाले समाचार पत्रों की डिटेल अपलोड करे कि किस समाचार पत्र की कितनी कॉपी आपके यहां प्रिंट हुई है

सरकार द्वारा इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद समाचार पत्र संचालकों पर अब सिर्फ पीडीएफ चलाना पेपर चलाना आसान नहीं होगा और अपलोड नहीं किए जाने की सूरत में समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन कैंसल किया जाएगा।


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By udaen

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