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जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में जनपद पौड़ी गढ़वाल के लिए आदेश जारी किया ।
उन्होंने जनपद गढ़वाल के अंतर्गत अवस्थित समस्त व्यवसायिक दुकानों/ प्रतिष्ठानों को लॉक डाउन अवधि में खोलने हेतु रोस्टर जारी किया –
सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को कपड़े, टेलर की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक, जनरल स्टोर, प्लास्टिक गुड्स, घड़ी, पूजा सामग्री, बर्तन, हैंडलूम कंप्यूटर की दुकाने।

मंगलवार, वृहस्पिवार एवं शनिवार को रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलर्स, जूता, गिफ्ट सेंटर, फर्नीचर, कलर लैब व खेल सामग्री की दुकानें।

सप्ताह के प्रतिदिन आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त मिठाई की दुकान, चश्मे की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल व प्रिंटिंग प्रेस खुले रहेंगे।
जबकि पार्लर, नाई की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कंपलेक्स, मॉल, जिम, सिनेमाघर, इत्यादि। जिनमें अत्यधिक भी की संभावना हो पूर्णत बंद रहेंगे।

जनपद अंतर्गत ऐसे दुकाने, जहां पर मिठाई की दुकान के साथ-साथ रेस्टोरेंट का संचालन किया जाता है उन दुकानों में मिठाई वितरण का ही कार्य किया जाएगा। रेस्टोरेंट व होटल का संचालन पूर्णत निषिद्ध रहेगा ।
इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में एकल दुकाने पूर्व की भांति सप्ताह में प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से 4:00 बजे तक खुली रहेगी तथा नाई की दुकाने पूर्णत बंद रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिला सूचना अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।


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By udaen

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