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GST रिटर्न ना दाखिल करने पर कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. इसके तहत पहले बड़े पैमाने पर नोटिस भेजकर कारोबारियों को आगाह किया

नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) विभाग ने सभी जोनल कमिश्नर्स को निर्देश दिया है कि अगले एक हफ्ते के भीतर सभी ऐसे कारोबारियों जिन्होंने छह या छह बार से ज्यादा जीएसटी रिटर्न (GST Return) नहीं भरा है, उनको बड़े पैमाने पर नोटिस भेजें और उनके ऊपर कार्रवाई करें.कार्रवाई में कहा गया है कि CGST के सेक्शन 29 के तहत रिटर्न नहीं फाइल करने वाले कारोबारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) कैंसिल किया जाए. सरकार की तरफ से इस वक्त बहुत ही सख्त कदम उठाने की तैयारी चल रही है और इसमें उन तमाम कारोबारियों का जीएसटी कैंसिल हो सकता है जिन्होंने जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है.
दो या दो बार से ज्यादा रिटर्न नहीं भराने वाला बंद होगा ई- वे बिल जेनरेट
इससे पहले सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि जो लोग दो या दो बार से ज्यादा जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है, उनका ई-वे बिल जेनरेट करना बंद कर दिया जाए. यानी एक तो पहले ई-वे बिल जेनरेट बंद होगा. दूसरा अगर उन्होंने जीएसटी रिटर्न नहीं भरा तो उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा.
इनडायरेक्ट टैक्स विभाग ने कहा है कि ये पूरी कार्रवाई 25 नवंबर तक कर देना है. यानी कि 25 नवंबर तक बड़े पैमाने पर टैक्स के नोटिस जाएंगे और इस दौरान बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा.20 फीसदी जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी नहीं भरते रिटर्न
इस समय देश में करीब सवा करोड़ के करीब जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से करीब 20 फीसदी ऐसे हैं जोकि नॉन-फाइलर हैं. यानी वे जीएसटी रिटर्न नहीं भरते हैं.

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By udaen

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