जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने कहा कि जनपद के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु इनकम सपोर्ट स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी भूमिधर कृषक परिवार हेतु प्रतिवर्ष 06 हजार रूपये किसान पेंशन योजना अनुमन्य की गई है। कहा कि योजना में लाभार्थी वह कृषक परिवार हैं, जिनके पास 02 हे. से कम भूमि है। परिवार की गणना में पतिपत्नी एवं अवस्यक बच्चे शामिल है। कहा कि सम्पूर्ण भारत में उक्त योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य को चयनित किया गया है तथा योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 14 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने योजना को त्वरित गति देने हेतु जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी को दिनांक 07 फरवरी, 2019 से दिनांक 14 फरवरी, 2019 तक जनपद में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों, कृषि विभाग के न्याय पंचायत प्रभारियों तथा उद्यान विभाग के सुपरवाइजरों को संबंधित उपजिलाधिकारियों के साथ सम्बद्ध करते हुए 07 फरवरी, 2019 से ब्लाॅक मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाने तथा कृत कार्यवाही से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पौड़ी को अवगत कराने को कहा। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी, पौड़ी को कहा कि लाभार्थियों की सूची तैयार कर पी.एम. किसान पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। कहा कि उपरोक्त तिथियों में किसी प्रकार का अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। जिला सूचना अधिकारी पौड़ी गढ़वाल
