सीसीआई ने अडानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी-थ्री लिमिटेड द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी टेन लिमिटेड की सौर ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी-थ्री लिमिटेड (एजीई23एल) द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी टेन लिमिटेड (एजीई10एल) की सौर ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण मंजूरी दी है।
एजीई23एलएक संयुक्त उद्यम है, जो टोटल सोलर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जीलिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित है। एजीई23एल(अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से) भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन का कारोबार करती है।
जिन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है, उनमें (i) टीएन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड; (ii) एस्सेल ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड; (iii) पीएन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड; (iv) पीएन क्लीन एनर्जी लिमिटेड; (v) केएन इंडी विजयपुरा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड; (vi) केएन बीजापुरा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड; (vii) केएन मुदिबिहाल सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड; (viii) केएन सिंदगी सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड; (ix) एस्सेल बगलकोट सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड; और एस्सेल गुलबर्गा सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (सामूहिक रूप से लक्षित कंपनियों के रूप में संदर्भित) शामिल हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी टेन लिमिटेड (एजीई10एल) लक्षित कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।
लक्षित कंपनियाँ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन का कारोबार करती हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
