अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए शर्तों के साथ चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने इसके लिए नई एसओपी जारी कर दी है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन के बाद पास जारी होंगे। आपको बता दें कि यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट देनी होगी। जांच रिपोर्ट न होने पर गाइडलाइन के अनुरूप क्वारंटाइन होना होगा। इसके साथ ही क्वारंटाइन सेंटर से अवधि पूरी करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आइडी प्रूफ भी करना दिखाना होगा। प्रदेश में प्रवेश के बाद ओरिजनल पहचान पत्र साथ रखना भी अनिवार्य।
कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन में चारधाम यात्रा और अन्य धार्मिक स्थल बंद थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एक जुलाई से सिर्फ उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा शुरू की थी। अब अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को भी चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिसके तहत चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले यात्रियों की यहां आगमने से 72 घंटे के पहले कराई गई कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। उन्हें उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण कर और इस आशय का प्रमाण पत्र, आइडी और कोरोना वायरस जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें चारधाम यात्रा की अनुमति होगी।
इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना वायरस जांच नहीं कराई हो, उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश के बाद राज्य सरकार के जरिए जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली हो इसके प्रमाण(शासकीय क्वारंटाइन केंद्र, हम क्वारंटाइन, होटल, गेस्ट हाउस) को देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर फोटो आइडी के साथ अपलोड कर पास प्राप्त कर यात्रा कर सकेंगे।
