नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी पंचायती राज एक्ट के संबंध में जारी नोटिफिकेशन को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को अधिकार है कि वह उपनी पावर को डेलीगेट करे।
नोटिफिकेशन के तहत उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट की धारा 138 के तहत प्र्रधानों पर कार्रवाई का अधिकार जिलाधिकारी को, क्षेत्र पंचायत प्रमुख पर कार्रवाई का अधिकार निदेशक पंचायती राज को दे दिया गया था, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष पर कार्रवाई का अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा था।
