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उत्तराखंड के विश्ववविद्यालयों, महाविद्यालयों व अशासकीय कॉलेजों व तकनीकी संस्थानों के उन सेवानिवृत्त शिक्षकों व पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिन पर यूजीसी का वेतनमान लागू था। इन सभी पेंशनरों की पेंशन को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित कर दिया गया है।

संशोधन की इस कवायद से अभी तक लाभ से वंचित रहे करीब 3300 पेंशनरों को पेंशन में डेढ़ हजार रुपये से लेकर करीब चार हजार रुपये तक की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान ने इस संबंध में निदेशक कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित पेंशन का भुगतान एक फरवरी से मिलेगा।
जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2020 तक के एरियर का भुगतान उन्हें दो समान किस्तों में 2020-21 और 2021-22 में किया जाएगा। लेकिन उन्हें जनवरी 2016 से पूर्व का कोई एरियर नहीं दिया जाएगा।

सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू कर दिया था। लेकिन विवि, कॉलेज व अन्य संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए 3300 शिक्षकों व उनके पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन में सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा था। सिफारिशें लागू होने के बाद राजकोष पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये सालाना का वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है।

 


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By udaen

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