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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन

PIB Delhi

सरकार समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों, अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा शोकाकुल परिवारों को आधारभूत स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन कर रही है। एनएसएपी के अंतर्गत पाँच उप-योजनाएँ, अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती हैं।

योजना के अंतर्गत पात्र वृद्धजनों, विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को उनके जीवन-निर्वाह के साधनों के पूरक के रूप में तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीपीएल परिवार के मुख्य आजीविका अर्जक की मृत्यु होने की स्थिति में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत शोकाकुल परिवार को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। एनएसएपी के अंतर्गत 3.09 करोड़ लाभार्थी समावेशित हैं तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

गत पाँच वर्षों के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की कुल संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा) का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

 (रु करोड़ में)

क्र. सं.राज्य/संघ राज्य क्षेत्रजारी निधि
  2023-242024-252025-26
1आंध्र प्रदेश407.41354.49364.13
2बिहार1473.111390.681472.29
3छत्तीसगढ277.54375.26237.71
4गोवा0.000.000.00
5गुजरात207.11207.55153.97
6हरियाणा0.0010.7039.95
7हिमाचल प्रदेश90.190.00105.19
8झारखंड276.59324.79335.77
9कर्नाटक450.52113.93631.12
10केरल602.14131.24346.82
11मध्य प्रदेश827.91889.77754.21
12महाराष्ट्र0.00534.130.00
13ओडिशा685.47549.53425.26
14पंजाब15.4122.8821.88
15राजस्थान305.20608.67290.04
16तमिलनाडु675.95640.77440.49
17तेलंगाना166.660.00233.45
18उत्तर प्रदेश1393.011947.381543.86
19उत्तराखंड89.13111.85131.45
20पश्चिम बंगाल1003.18796.40816.59
उत्तर पूर्वी राज्य
21अरुणाचल प्रदेश9.050.000.00
22असम289.81319.19259.22
23मणिपुर16.3621.9422.62
24मेघालय21.6921.8122.90
29मिजोरम10.6214.016.74
26नागालैंड17.1530.5831.14
27सिक्किम0.000.000.00
28त्रिपुरा44.0056.1355.83
संघ राज्य क्षेत्र
29अंडमान और निकोबार द्वीप समूह0.000.000.00
30चंडीगढ़0.000.000.00
31दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव0.000.000.00
32राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली0.00117.8365.12
33जम्मू और कश्मीर80.0134.6435.04
34लद्दाख0.005.741.49
35लक्षद्वीप0.000.000.00
36पुदुचेरी0.000.000.00
 कुल9435.239631.898844.31

     अनुबंध-II

क्र. सं.राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा)
  2021-22 और 2022-232023-24 से 2025-26
1आंध्र प्रदेश943567945886
2बिहार37931823955306
3छत्तीसगढ949940892943
4गोवा2191213885
5गुजरात843333927648
6हरियाणा331423351410
7हिमाचल प्रदेश120156116689
8झारखंड13111091291668
9कर्नाटक14939091414586
10केरल692687850814
11मध्य प्रदेश22367892254295
12महाराष्ट्र15349871247954
13ओडिशा20626522058656
14पंजाब252372140904
15राजस्थान11475491181880
16तमिलनाडु18846541939303
17तेलंगाना674347689407
18उत्तर प्रदेश55926965906697
19उत्तराखंड354005236143
20पश्चिम बंगाल21760852088825
21अरुणाचल प्रदेश344856639
22असम872830859055
23मणिपुर6576464640
24मेघालय8822866097
29मिजोरम2777327721
26नागालैंड4974551314
27सिक्किम1902419029
28त्रिपुरा162565155884
29अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह7815676
30चंडीगढ़63375044
31दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव1119511292
32 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली164355157090
33जम्मू एवं कश्मीर143477140717
34लद्दाख74067260
35लक्षद्वीप730302
36पुदुचेरी2904029088
 कुल3010812330106747

यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।


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By udaen

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