Spread the love

बड़ा फ़ैसला: सरकार ने मोटर vehicle एक्ट में किया बदलाव, आप पर होगा ये असर
मंत्रालय के अनुसार मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन (registration) के लिए जो फॉर्म दिए जाते थे. उनमें वाहनों की ओनरशिप डिटेल (Ownership detail) साफ तौर पर दर्ज नहीं होती थी. इस संशोधन (Amendment) के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन में ओनरशिप डिटेल अलग-अलग श्रेणी में दर्ज होगी.
सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन किया.

नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( and Highways) ने मोटर व्हीकल रूल्स (Motor vehicle rules) में संशोधन किया है. जिसके बाद से वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ओनरशिप की डिटेल (Ownership details) स्पष्ट रूप से जोड़नी होगी. मंत्रालय के अनुसार इस नोटिफिकेशन को शुक्रवार को जारी कर दिया गया है. बता दें मोटर व्हीकल रूल्स में हुए इस संशोधन से दिव्यांगजनों को खासा लाभ मिलेगा.
संडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म दिए जाते थे. उनमें वाहनों की ओनरशिप डिटेल साफ तौर पर दर्ज नहीं होती थी. जिस बात को कई बार मंत्रालय के ध्यान में लाया गया. जिसके बाद मंत्रालय सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स-1989 के फॉर्म 20 में संशोधन किया और इसका नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2020 जारी कर दिया. इस संशोधन के बाद अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय ओनरशिप डिटेल्स दर्ज किया जाना सुनिश्चित होगा

अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज होंगे वाहनों के ओनरशिप डिटेल्स

मोटर व्हीकल्स रूल में संशोधन के बाद अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन में ओनरशिप डिटेल्स अलग-अलग श्रेणी में दर्ज होगी. जो कि इस प्रकार है ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवरमेंट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, दिव्यांगजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लोकल अथॉरिटी, मल्टीपल ओनर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, आदि श्रेणियां शामिल हैं
यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बदले जाएंगे डीजल जनरेटर, अब उनकी जगह होगा ये विकल्प
दिव्यांगजनों को मिल सकेंगे सरकारी योजनाओं के लाभ
दिव्यांगजनों को मोटर व्हीकल की खरीदारी, ओनरशिप और ऑपरेशन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जीएसटी व अन्य छूट दी जाती हैं. सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के तहत अभी जो डिटेल दर्ज होते हैं, उससे दिव्यांगजन का विवरण दर्ज नहीं होता. इससे दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं के लाभ हासिल नहीं कर पाते हैं. इस संशोधन के बाद अब ऐसे ओनरशिप डिटेल ठीक तरह से दर्ज होंगे और दिव्यांगजन विभिन्न योजनाओं के लाभ ले सकेंगे.


Spread the love

By udaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *