The offices that are operational now must ensure thermal scanning of employees.The incharge must ensure sufficient availability of face masks&sanitisers. Social distancing norms must be followed. Employees must be registered on Aarogya Setu app:Joint Secy,Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली, एएनआइ। कोरेाना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति में सुधार के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस हुई। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि विवाह या शवयात्रा में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या तय की गई है। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। जबकि शवयात्रा में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। ऐसे मौके पर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। फेस मास्क भी जरूरी है।
कंपनियों के लिए नियम
उन्होंने कहा कि कार्यालयों में हैंडवाश, सैनिटाइजर और साफ-सफाई का होना जरूरी है। काम के दौरान सभी कर्मचारी फेस मास्क लगाए होने चाहिए। ऑफिस में भी शारीरिक दूरी का पालन होना चाहिए। स्टाफ को अलग-अलग लंच ब्रेक देना होगा, जिससे उनमें दूरी बनी रहे। सभी कर्मचारियों का आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। ऑफिस और परिवहन वाहन को लगातार सैनिटाइज भी करवाना होगा। कंपनी को हाइजीन और सफाई को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने होंगे। कंपनी नजदीकी कोविड-19 के इलाज वाले अस्पतालों की सूची भी रखे और क्वारंटीन के लिए स्थान भी चिन्हित होना चाहिए।
इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में हम देखें तो 1020 लोग ठीक हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों की संख्या 12726 हो गई है, अब रिकवरी रेट 27.41 % हो गया है। देश के अब तक 46, 433 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3900 से ज्यादा केस सामने आए हैं। अब तक 1568 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हुई है।

