Motor Vehicles Act इन दिनों देशभर में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह एक ऐसा कानून है, जिसे सड़क हादसों को रोकने के लिए लाया गया है। PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 ने इस बिल को 2017 में सबसे पहले पेश किया था, लेकिन उस समय यह बिल राज्यसभा में जाकर लटक गया था। 2019 में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली और यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया और 1 सितंबर से यह कानून बनकर अब लागू भी हो गया है। नए Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद अब ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपका 10 गुना तक ज्यादा चालान काट सकती है।
59,000 रुपये तक का कटा चालान
नए Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की तरफ से लोगों के 23,000 रुपये से लेकर 59,000 रुपये तक के चालान काटे गए हैं। ऐसे में लोगों का सवाल यहीं है कि अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या कोई पुलिसवाला ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है तो उसका कितना चालान कटेगा? इस सवाल के जवाब में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने एक एडवाजरी जारी की है।
दिल्ली पुलिस की एडवायजरी में क्या कहा गया?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पुलिसकर्मियों की तरफ से यातायात उल्लंघन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस आदेश में कहा गया है – “इस अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988) के प्रावधान को लागू करने का अधिकार जिस भी अथॉरिटी को है, अगर वो इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो इस अधिनियम के तहत वो दो बार के लिए दंडनीय होगा।”
पुलिसवालों का कितना कटेगा चालान?
सीधी भाषा में समझें तो अगर कोई भी पुलिस अधिकारी नए मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया, तो उसे आम आदमी के मुकाबले दोगुना चालान भरना पड़ेगा।
एक चालान के बदले दो चालान
यानी अगर आम आदमी बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पाया गया तो उसे नए नियम के तहत उसे 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसवाला बिना हेलमेट पाया गया तो उसे दोगुना फाइन भरना पड़ेगा।
