जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रंजना राजगुरू की अध्यक्षता में मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं 01जनवरी,2020 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी।
प्रेस नोट बागेष्वर 17 अगस्त, 2019 (सू0वि0)ः जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रंजना राजगुरू की अध्यक्षता में मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं 01जनवरी,2020 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिषानिर्देषानुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण से पूर्व एवं पुनरीक्षण के दौरान किये जाने वाले कार्यो की समय सीमा निर्धारित की गयी है। जिसमें दिनांक 01सिंतबर से 30 सिंतबर, 2019 तक मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) वृहद कम्पेन रूप में आयोजित किया जायेगा जिसमें स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा एवं मतदातााओं के सत्यापन हेतु पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइलेंस, आधार कार्ड, राषन कार्ड या कोई प्रमाण पत्र जिसे आयोग के द्वारा स्वीकृत किया गया हो मे से किसी एक की छायाप्रति प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त आम नागरिक अपने मतदाता के संबन्ध में सूचनाओं की जानकारी वोटर हैल्प लाईन, मोबाईल एप, एनवीएसवी पोर्टर, बीएलओ, ईआरओ आदि के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदाता सूची के पुनरीक्षण अपने आवेदन फार्म को उक्त के माध्यम से अथवा काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएलओ के द्वारा घरघर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जायेगा ताकि वास्तविक धरातली स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि 16सिंतबर, 2019 से 15अक्टूबर, 2019 के दौरान एआरओ/ईआरओ आदि विभिन्न पोलिंग बूथों की अद्ययतन स्थिति की रिपोर्ट जिसमें बिजली, पानी, षौचालय एवं दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं का स्पश्ट उल्लेख हो को प्रेशित करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर, 2019 को मतदाता सूची का प्रकाषन किया जायेगा जिसमें 15 अक्टूबर से 30 नंवबर, 2019 तक आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। उन्होंने कहा कि 15 दिंसबर, 2019 तक मतदाता सूची से संबन्धित प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। उक्त अवधि के दौरान विषेश षिविरों के माध्यम से भी मतदाताओं हेतु विभिन्न जागरूक अभियान चलाते हुए यह सुनिष्चित करने का प्रयास किया जायेगा कि सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा 01 जनवरी से 15 जनवरी, 2020 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाषन प्रकाषित किया जाना प्रस्तावित है। निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषानुसार बीएलओ द्वारा 01 सिंतबर 30 सिंतबर, 2019 तक मतदाताओं के घरघर जाकर निर्धारित प्रारूप 01 से 08 तक सूचना एकत्रित करने का कार्य किया जाना है। जिसमें प्रारूप 01 में वर्तमान मतदाता सूची मंे पंजीकृत परिवारों के सदस्यांे का विवरण एकत्रित तथा प्रारूप 02 में वर्तमान निर्वाचक नामावली में अपंजीकृत सदस्यों का विवरण (जो 01 जनवरी 2001 या उससे पूर्व जन्मे हो) उनसे आवेदन प्रारूप 06 में प्राप्त करना है। प्रारूप 03 में 01 जनवरी, 2020 को 18 वर्श पूर्ण करने वाले सदस्य जिनका जन्म (जो 02 जनवरी, 2002 से 01 जनवरी, 2003 के मध्य हुआ है) प्रारूप 06 से आवेदन प्राप्त कर लें। प्रारूप 04 में वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागारिक का विवरण प्राप्त करना तथा प्रारूप 05 में वर्तमान मतदाता सूची में अपंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिको का विवरण प्राप्त करना, प्रारूप 06 में विद्यमान मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन एवं एएमएफ की स्थिति तथा प्रारूप 07 में उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत मतेदय स्थलों के लिए वैकल्पिक भवनों का चिन्हिकरण करना तथा प्रारूप 08 में मतदेय स्थल के अंतर्गत पोस्टआॅफिस का नाम की जानकारी प्राप्त कर अंकित करना। निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देष दिये है कि प्रारूप 01 से 08 तक के प्रारूपो के छपाई का कार्य यथाषीघ्र कराते हुए उन्हें तहसीलों को उपलब्ध करायें। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को निर्देष दिये कि उनके माध्यम से बीएलओ को जो भी प्रारूप उपलब्ध कराये जा रहे है उसके लिए सभी बीएलओ को निर्देषित करे कि सभी प्रारूपों को ठीक प्रकार से भरा जाय ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये ताकि एक षुद्ध पारदर्षी एवं त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज न होने से छूट न पाये इसके लिए सभी उपजिलाधिकारी अपनेअपने क्षेत्रों में स्वंय मानीटरिंग करना भी सुनिष्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की कि वे पुनरीक्षण कार्य हेतु मतदेय स्थलवार अपनेअपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की तैनाती कर लें ताकि पुनरीक्षण कार्य में उनका बीएलओ का सहयोग मिल सकें। उन्होंने नोडल अधिकारी स्वीप को निर्देष दिये है कि 01 जनवरी, 2020 को 18 वर्श पूर्ण करने वाले युवा मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम अवष्य अंकित हो इसके लिए उन्होंने महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देष दिये तथा महिला मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदाता सूची में षामिल करने के लिए व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देष दिये ताकि अधिक से महिलाओ, युवा व दिव्यांग मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में षामिल किये जा सके। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि जिन राजनैतिक दलांे के द्वारा अपने बीएलए की सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध नही करायी है तो वह अनिवार्य रूप से बीएलए की सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी मतदेय स्थल मे कोई परिवर्तन किया जाना है तो वे इस संबन्ध मंे सुझाव एवं प्रस्ताव निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दे ताकि इस संबध में समय से आवष्यक कार्यवाही की जा सकें। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को यह भी निर्देष दिये कि वे सभी विभागो एवं कार्यालयध्यक्षों को पत्र प्रेशित करें कि यदि किसी कर्मचारी का मतदाता सूची में नाम हट गया है तो इसके लिए वे वोटर हैल्पलाईन एवं संबधित क्षेत्र के बीएलओ से जानकारी प्राप्त कर ले। इसके लिए उन्होंने नोडल अधिकारी स्वीप को लोगो को जागरूक करने के निर्देष दिये। बैठक में ओम प्रकाष टम्टा जिलाध्यक्ष बसपा, रमेष प्रकाष पर्वतीय पूर्व प्रदेष सचिव बसपा, मदन राम आगरी प्रान्तीय पार्शद भाजपा, जगदीष जोषी भाजपा, किषन सिंह कठायत कांग्रेस, दिवान सिंह मलडा जिलाध्यक्ष सपा, उपजिलाधिकारी सदर राकेष चन्द्र तिवारी, कपकोट प्रमोद कुमार, गरूड जयवर्द्धन षर्मा, काण्डा योगेन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी एस.के.षाह, तहसीलदार मैनपाल सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी डी.सी.आर्या, अपर निदेषक षिल्पी पंत, कैलाष प्रकाष चन्दोला सहित संबधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
