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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

सूचना/श्रीनगर/ 27 फरवरी 2025: माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजय चौधरी द्वारा न्यायालय परिसर, श्रीनगर में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालत जैसी विधिक संस्थाओं के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान की गई।

शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अकरम अली ने सिविल अपील संख्या 9322/2022, गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों पर जानकारी दी।

उन्होंने नालसा (गरीबी उन्मूलन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं), 2015 और नालसा (नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं एवं नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन) योजना, 2015 की विस्तृत जानकारी दी।

शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी चर्चा की गई, जिससे उपस्थितजनों को इस विषय पर जागरूक किया जा सके।

इस अवसर पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सुश्री अल्का, अध्यक्ष बार एसोसिएशन श्रीनगर प्रमेश जोशी सहित अधिवक्तागण एवं न्यायालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उप


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By udaen

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