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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

सूचना/कोटद्वार/13 फरवरी 2025; उत्तराखंड शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तराखंड शासन द्वारा युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने के अधिनियम, 1938 (अधिनियम सं. 5, सन् 1938) की धारा 9 के उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार के अंतर्गत परगना भाबर स्थित ग्राम काशीरामपुर, पट्टी सुखरो, कोटद्वार के क्षेत्र को 01 अगस्त, 2022 से 31 जुलाई, 2027 तक युद्धाभ्यास हेतु खुला क्षेत्र घोषित किया गया है।

इससे पूर्व, शासन द्वारा उक्त क्षेत्र को अधिनियम की धारा 9 के उपधारा (3) व (4) के तहत अधिसूचित किया जा चुका है, जिसकी जानकारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से पूर्व में प्रकाशित की गई थी।

इस अधिसूचना के अनुसार, उक्त क्षेत्र में युद्धाभ्यास और तोप दागने की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह क्षेत्र 100.285 एकड़ भूमि को कवर करता है, जहां तोपों, गोले-बारूद और अन्य अभ्यास किए जाएंगे।

संबंधित क्षेत्र के नागरिकों को सूचित किया जाता है कि यह भूमि विशेष रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए अधिसूचित की गई है। इस क्षेत्र का स्थल नक्शा (साइट प्लान) जिलाधिकारी कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल में उपलब्ध है, जिसे हितधारक व्यक्तियों द्वारा देखा जा सकता है।



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By udaen

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