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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के चेयरमैन और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर, दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई

रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति और मृतक के निकटतम संबंधी को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि 21 जनवरी, 2025 को सिकंदरपुर बढ़ा, गुरुग्राम, हरियाणा में बिजली ट्रांसफार्मर पर काम करते समय दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के एक लाइनमैन की करंट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। कथित तौर पर, जब वह काम कर रहा था तब भी बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई थी।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए, इसने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के अध्यक्ष और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें एफआईआर की स्थिति और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) के बारे में भी जानकारी शामिल होनी चाहिए।

22 जनवरी, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मृतक के परिजनों ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई।


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By udaen

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