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उत्तराखंड शासन द्वारा  कोविड कर्फ्यू की अवधि सात दिन और बड़ा दी गई है और जारी की नई एसओपी–

1. राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।

2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।

3. कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड वैक्सीनेशन  का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा वैक्सीनेशन हेतु निकटवर वैक्सिनेशन सेंटर तक (1″ & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन / और कोई प्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।

4. कोविड  19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ़्यू की  अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR19 Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।

5. शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

6-समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year) Nursing classes (3rd Year) जारी रहेंगे, राज्य / राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

8. समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियों / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक वा अन्य गैदरिंगअग्रिम आदेश तक बंद रहे।

9– कोरोना कर्फ्यू के दौरान सस्ते गल्ले की दुकान 08 से 15 जून 2021 तक सुबह 08:00 बजे से सुबह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।

10– राशन की दुकानें 9 एवं 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी।

11– स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें 9 एवं 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी।

12– मदिरा की दुकानें 9, 11 और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी। जबकि बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।


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By udaen

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