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सरकार ने ई-वे बिल की वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ाया, कारोबारियों को होगा फायदा

नई दिल्ली,( पीटीआइ)। सरकार ने 24 मार्च या उससे पहले जेनरेट हुए ई-वे बिल्स की वैधता को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है। ई-वे बिल्स की वैधता को तीसरी बार बढ़ाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 38 के तहत 24 मार्च, 2020 या उससे पहले जेनरेट हुए ई-वे बिल और 20 मार्च, 2020 या उसके बाद जिन ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। पिछले महीने ऐसे बिल की वैधता को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। CBIC ने एक अन्य अधिसूचना में रिफंड को लेकर फैसला करने की समयसीमा को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।

CBIC ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए परिषद की सिफारिश पर सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

AMRG & Associates में सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, ”इससे कर अधिकारियों को सही आदेश पारित करने और करदाताओं को सुनवाई का उचित मौका देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।”

इसी बीच, CBIC ने ट्वीट कर कहा है कि सबका विश्वास स्कीम के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।

CBIC

@cbic_india

Thank you taxpayers for overwhelming response to the Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme. Please note that the last date to pay dues under the scheme has been extended to June 30, 2020.

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By udaen

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