ड्रोन के विषय में नियमों आदि के संबंध में आम जनता को जागरूक करने हेतु संबंधितों को निर्देशित
अपर जिलाधिकारी डाॅ. एस.के. बरनवाल ने ड्रोन के विषय में नियमों आदि के संबंध में आम जनता को जागरूक करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया है। उन्होंने आम जनमानस को जागरूक करते हुए कहा कि ड्रोन को खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियाओं का पालन करें। इस संबंध में समस्त जानकारी क्ळब्। की ॅमइेपजम. ूूण्कहबंण्दपबण्पद पर उपलब्ध है। ड्रोन को आॅपरेट करने से पहले नियमानुसार क्ळब्। से न्छप्फन्म् प्क्म्छज्प्थ्प्ब्।ज्प्व्छ छन्डठम्त् न्प्छद्ध तथा न्छड।छछम्क् ।प्त्ब्त्।थ्ज् व्च्म्त्।ज्व्त् च्म्त्डप्ज् न्।व्च्द्ध प्राप्त करें। कहा कि ड्रोन को आॅपरेट करने वाला पायलेट भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। छव् क्त्व्छमर्् व्छम् में ड्रोन को नहीं उड़ाये, छव् क्त्व्छमर्् व्छम् की सूची क्प्ैप्ज्।स् ैज्ञल् च्स्।ज्थ्व्त्ड पर उपलब्ध है। ड्रोन की प्रत्येक उड़ान से पूर्व क्प्ैप्ज्।स् ैज्ञल् च्स्।ज्थ्व्त्ड के माध्यम से च्म्त्डप्ैैप्व्छ लेना आवश्यक है। क्ळब्। से ड्रोन उड़ाने की च्म्त्डप्ैैप्व्छ लेने के पश्चात संबंधित पुलिस थाने को इसकी सूचना ड्रोन उड़ाने से 24 घण्टे पूर्व देनी होगी। क्ळब्। की ॅमइेपजम. ूूण्कहबंण्दपबण्पद पर उपलब्ध क्व् एवं क्व्छष्ज्ैए थ्।फष्ै तथा ब्प्टप्स् ।टप्।ज्प्व्छ त्म्फन्प्त्म्डम्छज् ब्।त्द्ध का गहनता से अध्ययन कर निर्देशो का पालन करें। कहा कि ड्रोन संबंधी नियमों का उल्लघन तथा छव् क्त्व्छमर्् व्छम् में ड्रोन उड़ाना प्च्ब् तथा ।।प् ।बज के तहत दण्डनीय अपराध है।
