उत्तराखंड में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को एक वर्ष की मंजूरी
19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक जारी रहेगी योजना, पंजीकृत व्यापारियों को मिलेगा दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने राज्य कर विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के आगामी एक वर्ष तक संचालन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन के इस निर्णय के तहत योजना 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक संचालित की जाएगी।
इस संबंध में सचिव, उत्तराखंड शासन श्री रणवीर सिंह चौहान ने आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखंड को पत्र भेजकर योजना के निरंतर संचालन के लिए स्वीकृति की जानकारी दी है। यह स्वीकृति पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में प्रदान की गई है।
पंजीकृत व्यापारियों को मिलेगा आर्थिक संबल
योजना का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उनके हितों की रक्षा करना है। योजना के निरंतर संचालन से पात्र व्यापारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सकेगा।
क्या है महत्वपूर्ण?
- संचालन अवधि: 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027।
- संबंधित विभाग: राज्य कर विभाग, उत्तराखंड।
- लाभार्थी: राज्य के पात्र पंजीकृत व्यापारी।
- उद्देश्य: दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: शासनादेश में बीमा राशि, पात्रता की विस्तृत शर्तों और दावा प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध कराए गए पाठ में नहीं है। इसलिए इन जानकारियों की पुष्टि संबंधित शासनादेश से की जानी चाहिए।
