पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट का कड़ाई से पालन किया जाय। सीएमओ के माध्यम से सभी जनपदों में अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की सूची मांगी जाय। जनपदवार यह सूची सरकार को भी उपलब्ध कराई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर जीपीएस ट्रेकर लगा हो। अल्ट्रासाउण्ड मशीनों व अल्ट्रासाउण्ड करने वाले डाॅक्टरों का पंजीकरण अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड निर्माता व आपूर्तिकर्ता दोनों फर्मों का पंजीकरण भी अनिवार्य किया जाय। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा समयसमय पर अल्ट्रासांउट केन्द्रों का निरीक्षण किया जाय। यदि कोई अवैध इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आई.वी.एफ) सेंटर चल रहे हैं, तो औचक निरीक्षण कर उनको सीज किया जाय। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में गर्भावस्था पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम ( पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट) राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

Byudaen

Jul 4, 2019
Spread the love

पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट का कड़ाई से पालन किया जाय। सीएमओ के माध्यम से सभी जनपदों में अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की सूची मांगी जाय। जनपदवार यह सूची सरकार को भी उपलब्ध कराई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर जीपीएस ट्रेकर लगा हो। अल्ट्रासाउण्ड मशीनों व अल्ट्रासाउण्ड करने वाले डाॅक्टरों का पंजीकरण अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड निर्माता व आपूर्तिकर्ता दोनों फर्मों का पंजीकरण भी अनिवार्य किया जाय। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा समयसमय पर अल्ट्रासांउट केन्द्रों का निरीक्षण किया जाय। यदि कोई अवैध इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आई.वी.एफ) सेंटर चल रहे हैं, तो औचक निरीक्षण कर उनको सीज किया जाय। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में गर्भावस्था पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम ( पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट) राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

 


Spread the love

By udaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *