सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
SHABD,Delhi, August 23,
सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में, यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल ‘पेड’ हो या ‘फ्री-टू-एयर’।
मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। वर्ष 2006 में 62 टीवी चैनलों की तुलना में आज 900 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। उस समय, टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद, डीटीएच, एच.आई.एस.टी. और आई.पी.टीवी. सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं।
