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मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और उज्जैन अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है

रिपोर्ट में जांच की स्थिति के साथ-साथ मृतक श्रमिक के परिजनों और घायलों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल होना चाहिए

PIB Delhi

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि 7 जुलाई, 2026 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सीवर चैंबर की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण एक मजदूर की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। बताया जाता है कि यह घटना उज्जैन में भैरवगढ़ रोड पर पिपली नाका के पास हुई, जब पीड़ित सीवर चैंबर में दाखिल हुए और बेहोश हो गए।

आयोग के अनुसार समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य, यदि सत्य हैं, तो ये मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामले हैं। अतः आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और उज्जैन के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति के साथ-साथ मृतक श्रमिक और घायल के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल होना चाहिए।

8 जुलाई 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक मजदूर की इलाज के दौरान चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि अन्य दो का इलाज चल रहा है।


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By udaen

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