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दीर्घकालिक लंबित श्रम मामलों के तेज़ी से निपटारे के लिए विशेष अभियान: नई दिल्ली में श्रमिकों को 10.32 लाख रुपये का भुगतान किया गया

PIB Delhi

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत ‘मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)’ कार्यालय ने दीर्घकालिक लंबित श्रम मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने के लिए एक ‘विशेष अभियान’ शुरू किया है। इसके अंतर्गत, आज नई दिल्ली में ‘मुख्य श्रम उप-आयुक्त (केंद्रीय)’ कार्यालय में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) लिमिटेड और उसके कॉन्ट्रैक्टर्स से जुड़े दावों के मामलों की एक संयुक्त सुनवाई हुई। यह सुनवाई ‘क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली’ के समक्ष हुई, जो ‘वेतन संहिता, 2019’ के तहत अथॉरिटी भी हैं।

लंबित मामलों के प्रभावकारी समाधान के लिए, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) श्रीमती सोनल मिश्रा ने कार्यवाही में हिस्सा लिया और दिल्ली क्षेत्र के अधिकारियों, प्रबंधन के प्रतिनिधियों और सुनवाई में शामिल श्रमिकों को संबोधित किया। उन्होंने श्रमिकों को जल्द न्याय दिलाने के लिए श्रम विवादों के समय पर निपटारे और श्रम कानूनों के सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यवाही के दौरान 193 दावों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 23 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 12 श्रमिकों को उनके वाजिब बकाया के तौर पर ₹10,32,484 का भुगतान किया गया। बाकी मामलों में भी महत्त्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिससे अगली तय तारीख पर उनके समाधान की संभावना बनी है।

डीएमआरसी के वरिष्ठ श्रम कल्याण निरीक्षक और श्रम कल्याण निरीक्षक समेत प्रबंधन के प्रतिनिधियों और कॉन्ट्रैक्टरों के प्रतिनिधियों को श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इसमें विशेष तौर पर समय पर वेतन का भुगतान, कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। प्रबंधन ने श्रम अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि नियमों का पालन बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

यह विशेष अभियान, श्रम और रोजगार मंत्रालय की उस लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना, श्रमिकों के लिए न्याय तक पहुंच बेहतर बनाना, श्रम कानूनों का पालन मजबूत करना और प्रभावी व समयबद्ध तरीके से विवादों को सुलझाकर अच्छे औद्योगिक संबंध बनाना शामिल है।

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By udaen

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