सरकार ने 5 किलो LPG सिलेंडर खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ की शर्त हटाई। अब वैध आईडी से सिलेंडर मिलेगा। यह फैसला प्रवासी मजदूरों के लिए राहत है। 5.7 लाख सिलेंडर बिके। सरकार ने ईंधन पर्याप्त बताया और कालाबाजारी पर सख्ती की।
SHABD,delhi, April 4,
अप्रैल 04, नई दिल्ली:
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए 5 किलो एलपीजी सिलेंडर खरीदने के नियमों में ढील दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के फैसले के तहत अब उपभोक्ता केवल वैध पहचान पत्र दिखाकर नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से छोटा सिलेंडर खरीद सकेंगे, इसके लिए एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी।
यह कदम खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और उन लोगों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिनके पास स्थानीय पते के दस्तावेज नहीं होते। 23 मार्च से अब तक करीब 5.7 लाख छोटे सिलेंडर की बिक्री हो चुकी है, जो बढ़ती मांग को दर्शाता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से घबराकर खरीदारी न करने की अपील की गई है। साथ ही मांग संतुलन के लिए एलपीजी बुकिंग साइकिल बढ़ाने और पीएनजी, केरोसिन व इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती करते हुए अब तक 3,700 से अधिक छापे मारे गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं।
