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संपादकीय

बफर जोन बनाम बसावट: उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चुनौती

उत्तराखंड में इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) को लेकर चल रही बहस केवल प्रशासनिक या कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि यह राज्य के भविष्य, पर्यावरणीय सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के बीच संतुलन का प्रश्न है। हालिया न्यायिक रुख और विधिक ढांचा यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार की भूमिका सीमित है और अंतिम अधिकार केंद्र व न्यायपालिका के अधीन है।

द्वारा दिए गए निर्देश—विशेषकर —ने यह सुनिश्चित किया है कि देशभर में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर न्यूनतम 1 किमी का बफर जोन अनिवार्य हो। यह आदेश पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड में इसके सामाजिक प्रभाव भी गहरे हैं।

कानून का दायरा और राज्य की सीमाएं

इको-सेंसिटिव जोन की अधिसूचना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जो के तहत कार्य करता है। वहीं वन्यजीव और उनके आवास की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

ऐसे में उत्तराखंड सरकार की भूमिका केवल प्रस्ताव तैयार करने और उसे केंद्र को भेजने तक सीमित है। किसी गांव को ESZ से बाहर रखना या शामिल करना सीधे राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यही कारण है कि कई मामलों में स्थानीय स्तर पर असंतोष देखने को मिलता है, जहां लोग अपने पारंपरिक अधिकारों और आजीविका पर खतरा महसूस करते हैं।

न्यायपालिका का स्पष्ट संदेश

ने में यह स्पष्ट कर दिया था कि पर्यावरणीय संतुलन से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत का रुख यह रहा है कि विकास की कीमत पर पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाना दीर्घकालिक रूप से अधिक घातक होगा।

यह दृष्टिकोण “Precautionary Principle” और “Sustainable Development” जैसे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें भारतीय न्यायपालिका ने कई फैसलों में अपनाया है।

जमीनी हकीकत: पहाड़ की दुविधा

उत्तराखंड के अनेक गांव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के निकट स्थित हैं। ऐसे में:

  • कृषि, पशुपालन और छोटे निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध
  • पर्यटन आधारित गतिविधियों में बाधा
  • भूमि उपयोग पर कड़े नियम

स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करते हैं।

यहां सवाल उठता है—क्या संरक्षण के नाम पर पारंपरिक समुदायों को हाशिए पर धकेला जा रहा है?

समाधान की दिशा

इस जटिल स्थिति का समाधान टकराव में नहीं, बल्कि संतुलित नीति में निहित है:

  1. वैज्ञानिक आधार पर सीमांकन
    ESZ का निर्धारण केवल दूरी के आधार पर नहीं, बल्कि जैव विविधता, वन्यजीव मार्ग और मानव घनत्व के आधार पर होना चाहिए।
  2. जनसुनवाई को प्रभावी बनाना
    स्थानीय समुदायों की भागीदारी केवल औपचारिकता न हो, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का वास्तविक हिस्सा बने।
  3. लचीला और क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण
    एक समान 1 किमी का नियम हर क्षेत्र पर लागू करना व्यावहारिक नहीं है—विशेषकर पहाड़ी राज्यों में।
  4. आजीविका के विकल्प
    प्रभावित गांवों के लिए ईको-टूरिज्म, सतत कृषि और सरकारी सहायता योजनाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में ESZ का मुद्दा केवल “कानून बनाम गांव” का नहीं, बल्कि “भविष्य बनाम वर्तमान” का सवाल है। न्यायालयों ने पर्यावरण को प्राथमिकता देकर एक स्पष्ट दिशा तय की है, लेकिन अब चुनौती यह है कि इस दिशा में चलते हुए स्थानीय समुदायों के अधिकारों और जरूरतों की अनदेखी न हो।

वास्तविक समाधान तभी संभव है जब नीति, कानून और समाज—तीनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।


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By udaen

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