Spread the love

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का क्रियान्वयन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया।

नियमों के अनुसार, मौजूदा पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों को योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए तीन महीने यानी 30 जून 2025 तक की अवधि दी गई थी।

कट-ऑफ तिथि को आगे बढ़ाने के अनुरोध को लेकर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर, भारत सरकार ने मौजूदा पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की कट-ऑफ तिथि को तीन महीने यानी 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है


Spread the love

By udaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *