शासन ने सोमवार को वर्ष 2020 के लिए सार्वजनिक, निर्बंधित और निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत अवकाश घोषित कर दिए हैं। आगामी वर्ष के लिए 23 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, जबकि वर्ष 2019 में 22 अवकाश थे। इस बार रक्षाबंधन के पर्व को भी सार्वजनिक अवकाश सूची में शामिल किया गया है।
इसके अलावा चार अवकाशों को सार्वजनिक अवकाश तो घोषित किया गया है, लेकिन वह सचिवालय, विधानसभा और जिन कार्यालय में पांच दिवसीय सप्ताह लागू है, वहां नहीं मिलेंगे। इसके अलावा घोषित अवकाश में सरकार ने निर्बंधित अवकाशों की संख्या 18 रखी है। बैंक, कोषागार और उपकोषागारों के लिए 21 अवकाश घोषित किये गए हैं।
सार्वजनिक अवकाश
गणतंत्र दिवस – 26 फरवरी
महाशिवरात्रि – 21 फरवरी
होलिका दहन – 9 मार्च
होली – 10 मार्च
रामनवमी – 2 अप्रैल
महावीर जयंती – 6 अप्रैल
गुड फ्राइडे – 10 अप्रैल
डा.भीमराव अंबेडकर जयंती – 14 अप्रैल
बुद्ध पूर्णिमा – 7 मई
ईद-उल-फितर – 25 मई
ईद-उल-जुहा – 1 अगस्त
रक्षाबंधन – 3 अगस्त
जन्माष्टमी – 12 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त
मोहर्रम – 30 अगस्त
महात्मा गांधी जयंती – 2 अक्तूबर
दशहरा – 25 अक्तूबर
ईद ए मिलाद – 30 अक्तूबर
महर्षि वाल्मीकि जयंती – 31 अक्तूबर
दीपावली – 14 नवंबर
गोबर्द्धन पूजा – 15 नवंबर
गुरुनानक जयंती – 30 नवंबर
क्रिसमस दिवस – 25 दिसंबर
चार और सार्वजनिक अवकाश
सरकार ने चार और सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। यह अवकाश सचिवालय, विधानसभा और पांच दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में नहीं लागू होंगे। इन अवकाशों को इन कार्यालयों में निर्बंधित अवकाश की सूची में माना जाएगा। यह चार अवकाश गुरु गोविंद सिंह जयंती- 2 फरवरी, चेटीचंड -26 मार्च, विश्वकर्मा पूजा -17 सितंबर और गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस – 20 नवंबर रहेंगे।
सरकार के घोषित 23 सार्वजनिक अवकाश बैंक, कोषागार और उपकोषागारों में लागू नहीं होंगे। इनके लिए निगोशियेबल इंस्ट्रमेंट एक्ट 1881 के तहत घोषित अवकाश ही लागू होंगे। इसके तहत 21 अवकाश रखे गए हैं, जिसमें महावीर जयंती, मोहर्रम, महर्षि वाल्मीकि जयंती शामिल नहीं है। 1 अप्रैल को वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखा बंदी को बैंकों और कोषागार के लिए रखा गया है।