Udaen News Network / Udaen Foundation
दिनांक: 22 सितम्बर 2025
स्थान: देहरादून
राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन द्वारा धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – BNSS) लागू किए जाने को लेकर Udaen News Network गंभीर चिंता व्यक्त करता है। इस आदेश के तहत शहर के 12 प्रमुख स्थानों और उनके 500 मीटर दायरे में पाँच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
प्रशासन ने यह कदम लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शन, जुलूसों से उत्पन्न अव्यवस्था और हाल की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर उठाया है। उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
हालाँकि, इस निर्णय का सीधा असर आम जनता, छात्रों, पत्रकारों और सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर पड़ेगा।
आम जनता की आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता सीमित होगी।
छात्रों और संगठनों के आंदोलनों पर अंकुश लगेगा।
पत्रकारों के लिए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग चुनौतीपूर्ण हो जाएगी।
Udaen Foundation मानता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्थायी अंकुश न लगे। प्रशासन को चाहिए कि इस आदेश का प्रयोग केवल अस्थायी और आपातकालीन परिस्थितियों तक सीमित रखे।
लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज़ है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार और प्रशासन व्यवस्था व सुरक्षा के साथ-साथ जनता के अधिकारों की भी रक्षा करें।
जारी कर्ता:
Udaen Foundation / Udaen News Network
(संपर्क: 6395501520 / ईमेल: udaenhimalya@gmail.com
