Spread the love

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों की स्थिति

श्री जी लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलानैदु कालीसेट्टी के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए , केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को दो श्रेणियों में धनराशि आबंटित की जाती है: पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (सीसीए) अर्थात अनावर्ती अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान (जीजी) अर्थात आवर्ती अनुदान। पिछले पाँच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत राज्यों को दो श्रेणियों में जारी किए गए अनुदानों का वर्षवार और राज्यवार विवरण अनुबंध I में संलग्न है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के प्रावधान के अंतर्गत, राज्य को संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि आबंटित की जाती है जिन्हें कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है और इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वच्छता, जलापूर्ति, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, अन्य आय सृजन योजनाओं और प्रशासनिक ढाँचे जैसी क्षेत्रीय गतिविधियों के बीच प्राथमिकता निर्धारण की परिकल्पना की गई है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र जारी की गई पूरी राशि के लिए है, न कि श्रेणीवार। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा बताई गई धनराशि के उपयोग का विवरण अनुबंध II में संलग्न है ।

सामान्य वित्तीय विनियमन (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, गैर-आवर्ती अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीने बाद देय हो जाता है और आवर्ती अनुदानों के मामले में, यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद देय हो जाता है। तदनुसार, यह मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों से जीएफआर के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने का अनुरोध करता है। अधिकांश राज्यों ने इस संबंध में समय-सीमा का पालन किया है और कुछ राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करने की स्थिति में, मंत्रालय द्वारा बकाया राशि को समायोजित किया जाता है और बाद में संबंधित राज्य को प्रावधान के तहत धनराशि जारी की जाती है।

अब तक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के प्रावधान के तहत जारी की गई धनराशि के संबंध में इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

आंध्र प्रदेश सहित अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) वाले राज्यों से प्रस्ताव/कार्य प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है। आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों से वर्ष 2025-26 की वार्षिक योजनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं और प्रक्रियाधीन हैं।

अनुलग्नक I

पिछले पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के प्रावधान के अंतर्गत दो श्रेणियों अर्थात पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (सीसीए) और सामान्य सहायता अनुदान (जीजी) के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है: –

(लाख रुपए में)

क्र. सं.राज्य अमेरिका2020-212021-222022-232023-242024-25
जीजीसीसीएकुल जारी धनराशिजीजीसीसीएकुल जारी धनराशिजीजीसीसीएकुल जारी धनराशिजीजीसीसीएकुल जारी धनराशिजीजीसीसीएकुल जारी धनराशि
1आंध्र प्रदेश32.552023.002055.55 691 1948 2638.650.000.000.000.000.000.00692.509149.059841.55
2अरुणाचल प्रदेश450.005564.006014.00143583959830.00559.566705.747265.300.006740.006740.003025.007005.0010030.00
3असम200.004392.374592.3721813892570.0000.002300.002300.000.003294.123294.120.004286.234286.23
4बिहार0.000.000.00300342642.08392.74608.271001.010.00871.24871.24524.000.00524.00
5छत्तीसगढ1850.288125.969976.242046955811604.024069.989508.4513578.432767.7712909.0015676.770.0014506.4614506.46
6गोवा0.000.000.00108493600.410.00667.79667.790.00150.00150.000.00479.91479.91
7गुजरात452.605487.445940.04270042246923.791426.796122.337549.123384.771200.004584.770.002727.272727.27
8हिमाचल प्रदेश279.00882.001161.000015001500.00496.501158.501655.000.001696.451696.450.002244.232244.23
9झारखंड1800.008478.0010278.003869839512264.192119.874558.006677.875750.008549.8214299.820.005147.065147.06
10कर्नाटक1255.682050.003305.68105021003210.001818.282479.294297.571070.003000.004070.00202.134528.134730.26
11केरल0.000.000.0000000.0094.78722.89817.670.001910.441910.440.00395.81395.81
12मध्य प्रदेश0.004279.784279.78379415255319.100.008438.758438.751897.6413844.0615741.703275.125908.479183.59
13महाराष्ट्र484.944088.224573.1600000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14मणिपुर0.000.000.0000000.000.001067.361067.360.002456.352456.350.001981.321981.32
15मेघालय0.00492.71492.718197761595.25934.661970.182904.840.003127.293127.290.002217.402217.40
16मिजोरम150.001759.711909.7151924532971.54461.421192.631654.050.002897.972897.97141.202002.602143.80
17नगालैंड0.001717.381717.3896.3031063202.391714.044149.435863.470.005020.115020.110.002050.502050.50
18ओडिशा1800.004504.626304.624208717411382.055367.114783.4410150.550.006870.566870.560.0010107.9510107.95
19राजस्थान1539.007627.009166.002447798710435.21859.1010143.4311002.530.008940.078940.070.004626.614626.61
20सिक्किम220.00296.00516.0054515002045.00224.42495.96720.380.001754.381754.38632.923852.144485.06
21तमिलनाडु0.000.000.0000000.000.000.000.000.00650.49650.490.002019.662019.66
22तेलंगाना150.002367.002517.000020502050.00837.382277.083114.460.005169.005169.000.0013797.0013797.00
23त्रिपुरा0.00201.74201.74171436607.53145.061149.651294.71550.003676.394226.390.004151.824151.82
24उतार प्रदेश।50.00877.43927.4300833832.710.001135.851135.850.001353.631353.630.001829.901829.90
25उत्तराखंड0.000.000.0000101100.65306.020.00306.02129.82834.23964.050.000.000.00
26पश्चिम बंगाल295.503745.644041.1400000.001255.952930.554186.500.004744.404744.400.003549.613549.61
 कुल11009.556896079969.552697.306528592324.5723083.6674565.5797649.23155501016601172108492.87108564.13117057
                  

अनुलग्नक II

पिछले पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए धन उपयोग का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है: –

(लाख रुपए में)

क्र. सं.राज्य अमेरिका2020-212021-222022-232023-242024-25
राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोगराज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोगराज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोगराज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोगराज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोग
1आंध्र प्रदेश2055.552555.700.000.000.00
2अरुणाचल प्रदेश6014.009830.007265.306740.000.00
3असम4033.3452392.332011.691978.520.00
4बिहार0.00642.08818.91614.880.00
5छत्तीसगढ9976.2411604.0213562.433524.390.00
6गोवा0.00400.41667.790.0044.31
7गुजरात5637.875091.716037.651667.040.00
8हिमाचल प्रदेश1297.001350.00940.43364.570.00
9झारखंड10278.0010715.625642.870.000.00
10कर्नाटक3305.683210.004297.57377.560.00
11केरल0.000.000.000.000.00
12मध्य प्रदेश3689.473851.892751.16145.100.00
13महाराष्ट्र617.990.000.000.000.00
14मणिपुर0.000.00533.68100.000.00
15मेघालय492.711333.022353.651093.500.00
16मिजोरम1909.712971.541654.051891.080.00
17नगालैंड1717.383202.395303.071614.600.00
18ओडिशा6304.6211382.0510150.550.000.00
19राजस्थान9166.008892.696180.564292.860.00
20सिक्किम389.652045.00220.860.000.00
21तमिलनाडु0.000.001146.260.00481.64
22तेलंगाना2517.002050.003114.465169.000.00
23त्रिपुरा201.74607.531194.712399.590.00
24उतार प्रदेश।927.43832.711041.660.000.00
25उत्तराखंड0.00100.6512.050.000.00
26पश्चिम बंगाल4041.140.003745.031825.520.00
 कुल74572.52585061.3480646.3933798.21525.95

*जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सामान्य अनुदान श्रेणी के अंतर्गत जारी धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय है।

****


Spread the love

By udaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *