केबल टेलीविजन एक्ट में संशोधन
केंद्र सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की. इसके जरिये केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन के बारे में लोग शिकायत कर सकेंगे. सरकार के इस फैसले से प्रसारित होनेवाले कंटेंट संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था बनाए जाने का रास्ता खुल गया है.
