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कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल

महिला पीड़िताओं को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करें: सचिव

सूचना/पौड़ी/05 सितंबर, 2026:


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम की अध्यक्षता में जनपद के समस्त पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी)/अधिकार मित्रों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में गत माह पीएलवी एवं अधिकार मित्रों द्वारा किए गए विधिक जागरुकता और विधिक सहायता संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई तथा उनके कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गयी।

बैठक में सचिव ने महिला पीड़िताओं/यौन हमले एवं अन्य अपराधों से प्रभावित उत्तरजीवियों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2018 के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने पात्र महिला पीड़िताओं एवं उत्तरजीवियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही, पीएलवी एवं अधिकार मित्रों को निःशुल्क विधिक सेवाओं और विभिन्न विधिक योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया।

सचिव ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, 12 सितंबर 2026 के संबंध में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का सरल एवं त्वरित समाधान प्राप्त कर सकें।

इस अवसर पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आमजन को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा विभिन्न विधिक योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल


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By udaen

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