कार्यालय जिला सूचना अधिकारीए रूद्रप्रयाग। फोनध्फैक्स न0. 01364.233871 म्उंपसण्पदवितउंजपवदतचह871ध्हउंपसण्बवउ पे्रसनोट सं0.49 रूद्रप्रयाग 27 फरवरी ए2019 सू0वि0द्ध उत्तराखण्ड विद्यालयी षिक्षा परिषदए रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाएं दिनांक 01 मार्च से 26 मार्चए 2019 के मध्य सम्पन्न होनी है। उप जिला मजिस्टेªट रूद्रप्रयाग देवानन्द शर्मा ने उक्त परीक्षा का सफल संचालन हेतु उक्त अवधि में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा परीक्षा केन्द्रों के बाहर तथा भीतर अनुषासनहीनताए धमकीए मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं एवं परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्येनजर सब डिवीजन रूद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा.144 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करते हुयें परीक्षा प्रारम्भ के समय से समाप्ति तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। उप जिला मजिस्टेªट ने बताया कि सब डिवीजन रूद्रप्रयाग की सीमान्तर्गत स्थित परीक्षा केन्द्र रा0इ0का0 रूद्रप्रयागए रा0बा0इ0का0 रूद्रप्रयागए रा0इ0का0 मालतोलीए रा0इ0का0 मयाकोटीए रा0इ0का0 चोपताए रा0इ0का0 घिमतोलीए रा0इ0का0 काण्डईए दषज्यूलाए रा0इ0का0 चोपडाए रा0इ0का0लदोलीए रा0इ0का0 रतूडाए रा0इ0का0 पीड़ा धनपुरद्धए रा0इ0का0 कोठगीए रा0इ0का0 नगरासूए रा0इ0का0 अगस्त्यमुनिए रा0बा0इ0का0 अगस्त्यमुनिए रा0इ0का0 चैरिया भरदारए रा0इ0का0 टैंठीए रा0इ0का0 सौराखालए रा0इ0का0 स्वीली सेमए रा0इ0का0 बरसूडीए रा0इ0का0 जवाडीए रा0इ0का0 बाडा बच्छणस्यूंए रा0इ0का0 खेड़ाखालए रा0इ0कालेज मणिगुह में परीक्षा संचालित होनी है। सब डिवीजन रूद्रप्रयाग की सीमान्तर्गत स्थित परीक्षा केन्द्र में परीक्षा केन्द्र से 100 गज की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षार्थी और परीक्षा संचालक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। परीक्षा केन्द्र की 100 गज परिधि के अन्दर सार्वजनिक सभाए जूलूसए जश्न के रूप में कोई उत्सव रैली आदि नहीं निकाले जा सकेंगे तथा लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रो के निकट बिना अनुमति आग्नेयास्त्रए लाठीए डण्डाए चाकूए हाॅकी स्टीकए खुखरीए तलवारए कोई तेज धार वाला शस्त्रए पटाखेए बम व अन्य ज्वलनशील पदार्थ किसी प्रकार की बारूदए या बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिये या जन साधारण को डरानेए धमकाने के लिये या कोई अपराध करने के लिये जैसे असामाजिकए अवंछनीय अपराधए कृत्य भी सम्मिलित हैं को लेकर नहीं चलेगा। साथ ही इस अवधि में कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र के निकट किसी प्रकार भड़काने वाले तथा उत्तेजनात्मक भाषणए जूलूस प्रदर्शनए ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। जिससे परिशांति भंग होने का खतरा हो या परीक्षा में व्यवधान हो। परीक्षा केन्द्रों के आस.पास मार्गो परए पैदल मार्गो पर न तो कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न नही करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दंण्डनीय होगा। यह आदेष दिनांक 26 मार्चए2019 को उक्त परीक्षा के समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। जिला सूचना अधिकारीए रूद्रप्रयाग।