माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका के अनुपालन के तहत कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों को 03 दिन के भीतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण से 267 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तहसीलों में मात्र 74 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण पर तत्काल राहत सहायता वितरित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने कहा कि कोविड-19 से मृतक व्यक्तियों के सापेक्ष कम आवेदन पत्र प्राप्त होने के चलते सबंधितों को राहत सहायता वितरित नहीं कि जा रही है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान मृत व्यक्तियों के परिजनों को अपने-अपने तहसीलों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अपील की है।