सुप्रीम कोर्ट के एक फेसले से प्राइवेट सेक्टर के कर्मियों को वेतन के तिय्हो से आधे तक पेंशन देनी होगी सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन के लिए करमचारियों के आखरी पुरे वेतन से अंशदान काटने के केरल हाई कोर्ट के पिछले साल अक्टूबर के फेसले को सही ठरते हुए उसके खिलाफ भविष्य निधि संघटन (E EPFOP F O ) को ख़ारिज कर दिया इस निरयन के परिणाम स्वरुप अब करमचारियों को उनके आखरी वेतन के ३० से ५० फिशादी के बराबर पेंशन प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया हेi